पंचायती निकायों की निर्वाचक नामावली शुद्विकरण के लिए डीएम ने किा रोस्टर जारी
चमोली 26 सितंबर,2017 (सू0वि0)
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून से जारी अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष जोशी ने जिले की समस्त नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु रोस्टर जारी कर दिया है। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्था0नि0) को अपने नियंत्रणाधीन निकायों की मतदात सूचियों का इस विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचारप्रसार करने तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त संबधित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर कार्यक्रम प्रकाशित कराने के निर्देश दिये है। पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि निर्धारित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों के नाम निर्वाचन नामावली में सम्मलित करने के निर्देश दिये है तथा पुनरीक्षण के पश्चात तैयार निर्वाचक नामावलियों को ही आगामी सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचनों में प्रयुक्त करने को कहा है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु जारी रोस्टर के अनुसार 24 से 27 अक्टूबर तक नगर निकायवार संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति की जायेगी। 28 अक्टूबर से 01 नवम्बर तक कार्यक्षेत्र आवंटन एवं तद्संबधी जानकारी प्राप्त की जायेगी। 02 से 07 नवंबर तक प्रशिक्षण अवधि रहेगी तथा 8 नवंबर से 11 दिसंबर तक संगणक द्वारा घरघर जाकर गणना और सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा। 12 से 20 दिसंबर तक प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार की जायेगी। 21 दिसंबर से 21 जनवरी 2018 तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण कार्य किया जायेगा तथा 22 जनवरी से 01 फरवरी तक निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन कराया जायेगा। दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि 02 से 12 फरवरी तक तथा 13 से 20 फरवरी तक उनका निस्तारण किया जायेगा। 21 फरवरी से 08 मार्च तक पूरक सचियों की तैयारी व मुद्रण करते हुए 09 मार्च को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन कराया जायेगा।
अति0 जिला सूचना अधिकारी,
चमोली। |