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विस्तृत समाचार
प्रदेश के दुरूस्त क्षेत्रों के सूचना का अधिकार अधिनियम के अपीलार्थियों को अब सुनवाई हेतु सूचना आयोग देहरादून के चक्कर नही कटाने पड़ेगे। इस हेतु उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा वीडियो काॅफे्रंस टीम के माध्यम से सुनवाई की जानी प्रारम्भ कर दी गयी है। जिसकी शुरूआत बुधवार को जनपद पिथौरागढ़ से प्रारम्भ कर दी गयी है।
सूवि 11 अक्टूबर ,2017 पिथौरागढ। प्रदेश के दुरूस्त क्षेत्रों के सूचना का अधिकार अधिनियम के अपीलार्थियों को अब सुनवाई हेतु सूचना आयोग देहरादून के चक्कर नही कटाने पड़ेगे। इस हेतु उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा वीडियो काॅफे्रंस टीम के माध्यम से सुनवाई की जानी प्रारम्भ कर दी गयी है। जिसकी शुरूआत बुधवार को जनपद पिथौरागढ़ से प्रारम्भ कर दी गयी है। बुधवार को मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड शत्रुघन सिंह द्वारा वीडियों काॅफ्रेसिंग के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न सूचना अधिकार अधिनियम के अपीलार्थियों की सुनवाई की गयी इस हेतु जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के एन0आई0सी0 स्थित वीडियों काॅफ्रेसिंग रूम में अपीलार्थियों को आमंत्रित किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा तीन अपीलों की तथा सूचना आयुक्त एस0एस0रावत द्वारा दो अपीलों को वीडियों काॅफ्रेसिंग के माध्यम से संबंधित अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी से सुनते हुए सभी अपीलों पर निर्णय लेत हुए उनका निस्तारण किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम पूरन सिंह निवासी ग्राम चैड़घुरौली तहसील गंगोलीहाट द्वारा मांगी गयी सूचना के अंतर्गत आयोग में की गयी अपील पर अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी तथा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से जानकारी लेते हुए निर्णय लिया गया जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ग्रमा सभा चैड़घुराली में किये गये विकास कार्यों की आवश्यकतानुसार जाॅचकर तथा संबंधित अपीलार्थी द्वारा 7बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचना को अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया। ज्ञात है कि श्री पूरन सिंह द्वारा पूर्व में ग्राम चैडघुरौली में किये गये कार्यों आदि 7 बिन्दुओं पर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगी गयी थी जिसे खंड विकास अधिकारी गंगोलीहाट/लोक सूचना अधिकारी द्वारा उन्हंे दी गई थी जिससे वह संतुष्ट न होकर उन्होंने आयोग में अपील की थी। दूसर प्रकरण जी0पी0 जिज्ञासू खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय मुनस्यारी द्वारा जिला शिक्षाधिकारी/लोक सूचना अधिकारी मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय से मांगी गयी सूचना के संबंध में था। उक्त संबंध में श्री जिज्ञासू द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध न होने तथा दी गयी सूचना से संतुष्ठ न होने पर सूचना आयोग में अपील की गयी जिसकी वी0सी0 के माध्यम से सुनवाई करतु हुए मुख्य सूचना आयुक्त न संबंधित प्रकरण पर अपना निर्णय देते हुए लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी शिक्षा कार्यालय पिथौरागढ़ को तुरन्त संबंधित अपीलार्थी को पत्रावली का अवलोकन कराया जाय तथा उन्हें जो भी प्रपत्र की आवश्कयता है उन्हें निशुल्कः उपलब्ध कराया जाय। तीसरी अपील जो तहसील धारचूला के ग्राम बौन कालिका निवासी दान सिंह बोनाल की थी उक्त संबंध में संबंधित अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी परियोजना अधिकारी स्वजल से आवश्यक जानकारी लेते हुए सुनवाई करते हुए निर्णय लिया गया कि श्री दान सिंह अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गयी सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाय। वी0सी0 के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि बिना किसी भी दुराछिपाव के सूचना उपलब्ध कराई जाय उन्होंने कहा कि आर0टी0आई0 का मकसद है कि सभी विकास कार्यों में पारदर्शिता आये जो भी कार्य किये गये हो उनकी सही जानकारी जनता को मिले। वी0सी0 में जिलाधिकारी सी0 रविशंकर, अपरजिलाधिकारी मुहम्मद नासिर, संबंधित अपीलार्थी आदि उपस्थित थे।