प्रेस विज्ञप्ति।।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन बी.के मिश्रा ने जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 से दिनांक 21 अक्टूबर, 2017 तक जनपद में धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दोज आदि त्योहारो के दौरान जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत धारा 144 लागू की गई है। आदेशों का उलंघन धारा 188 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।।
जिला सूचनाा अधिकारी,
हरिद्वार। |