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विस्तृत समाचार
स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला।
उत्तराखण्ड सरकार कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, रूद्रप्रयाग फोन/फैक्स न0 01364233871 म्उंपस.पदवितउंजपवदतचह871/हउंपसण्बवउ पे्रस नोट06 रूद्रप्रयाग 04 दिसम्बर, 2017(सू0वि0) निजि चिकित्सालय को करना होगा अनिवार्य पंजीकरण 09 दिसंबर तक कराना होगा प्रोवेजनल पंजीकरण क्लीनिकल स्टेब्लिसमेंट एक्ट के तहत बिन पंजीकरण नहीं चला सकते क्लीनिक जिलाधिकारी ने दिए जरूरी दिशानिर्देश निजी क्लीनिक/चिकित्सालय चला रहे संचालकों को दी एक्ट की जानकारी रूद्रप्रयाग। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में जनपद में संचालित क्लीनिक व चिकित्सालयों के संचालकों/प्रबंधकों को नैदानिक स्थापना रजिस्ट्रेशन और विनिमय अधिनियम स्थापना एक्ट की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में संचालित तमाम निजि चिकित्सालयों/क्लीनिकों के संचालकों/प्रबंधकों को 09 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से प्रोवेजनल पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए। जिला सभागार में जिलाधिकारी श्री मंगेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निजी चिकित्सालयों के संचालकों को नैदानिक स्थापना रजिस्ट्रेशन और विनिमय अधिनियम स्थापना एक्ट के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 सरोज नैथानी ने बताया कि जनपद मंें उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए जिला स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई हैं। इसके तहत गत 09 नवंबर से एक्ट के तहत प्रोवेजनल पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 09 दिसंबर तक प्रत्येक निजी चिकित्सालय/क्लीनिक को नैदानिक स्थापना रजिस्ट्रेशन और विनिमय अधिनियम स्थापना एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से प्रोवेजनल पंजीकरण करवाने की तिथि तय की गई है। डा0 नैथानी ने बताया कि अधिनियम को लागू करने के लिए जिलाअधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रक्ट रजिस्टेªशन आॅथरटी (डी0आर0ए0) का गठन कर लिया गया है। इसके तहत किसी भी पद्धति में संचालित होने वाले निजी क्लीनिक/चिकित्सालय का अनिवार्य रूप से प्रोवेजनल पंजीकरण किया जाना है, जिसके उपरांत डी0आर0ए0 द्वारा मानकों के अनुरूप चिकित्सालय का पंजीकरण किया जाएगा। जिलाधिकारी श्री मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि उक्त एक्ट के लागू होने से जहां स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा, वहीं इससे प्राइवेट चिकित्सालयों में उपचार से संबंधित डेटा की साझीदारी होने से स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार की योजना बनाने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने निजी चिकित्सालयों के संचालकों/प्रबंधकों को अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से प्रोवेजनल पंजीकरण कराने को निर्देशित किया है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश नौटियाल, मुख्य विकास अधिकारी श्री डीआर जोशी, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक श्रीधर बडोला, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 ओपी आर्य, एसडीएम मुक्ता मिश्रा, डा0डीएस रावत, डा0 जेएस नेगी, डा0एएस बोहरा, डा0संजय बगवाड़ी, डा0 नीतू तोमर, डा0आशुतोष आदि मौजूद रहे। जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।