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    ’त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण संपन्नए जन सामान्य को दी गई विस्तृत जानकारी

    प्रकाशित तिथि : जून 17, 2025

    बागेश्वरए 17ए जूनए 2025ए सूण्वीण्द्ध ’त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण संपन्नए जन सामान्य को दी गई विस्तृत जानकारी’ पंचायतों में पदों एवं स्थानों के आरक्षण के संबंध में उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में प्रकाशित अनंतिम आरक्षण सूची के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई आज जिला सभागारए कलेक्ट्रेट बागेश्वर में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने की तथा मुख्य विकास अधिकारी आरण्सीण् तिवारीए डिप्टी कलेक्टर जितेन्द्र वर्मा एवं डीपीआरओ सुंदर लाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सुनवाई में कुल 263 आपत्तियाँ प्राप्त हुईंए जिसमें बागेश्वर से 116ए गरुड़ से 28 और कपकोट से 83 आपत्तियां प्राप्त हुई जिनमें से सभी आपत्तियों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुएए तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत एवं निष्पक्ष रूप से निस्तारित किया गया। समस्त आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त करते हुए निस्तारित की गई । इस अवसर पर जिलाधिकारी की उपस्थित में जनसमूह को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशए उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम तथा संबंधित नियमावली के अंतर्गत आरक्षण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण निर्धारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता एवं नियमों के अनुरूप की गई हैए तथा शासन का उद्देश्य पंचायतों में सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। आपत्तियों की सुनवाई के उपरांत अंतिम सूची को दिनांक 18 जून 2025 को विकास खंड कार्यालयोंए तहसीलोंए जिला पंचायत एवं जिला पंचायतराज कार्यालय में सूचना पटों पर चस्पा किया जायेगाए ताकि जनसामान्य अवगत हो सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिए ग्रामीण नागरिक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।