त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों का आरक्षण तैयार कर जन सामान्य हेतु अनंतिम रूप से प्रकाशित किया गया है।
🛑🛑🛑🛑🛑 न्तहमदज 🛑🛑🛑🛑🛑 ब त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों एवं पदों यथा सदस्य ग्राम पंचायतए प्रधान ग्राम पंचायतए सदस्य क्षेत्र पंचायतए सदस्य जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आरक्षण तैयार कर जन सामान्य के लिए अनन्तिम प्रकाशन दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट आशीष भटगांई ने बताया कि भारत के सविधान के निर्धारित अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अधीन तथा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियमए 2016 एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज संशोधनद्ध अध्यादेशए 2025 की विभिन्न धारा तथा उत्तराखण्ड ग्राम पंचायतए क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्थानों व पदों का आरक्षण और आवंटनद्ध नियमावली 2025 में विहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों एवं पदों यथा सदस्य ग्राम पंचायतए प्रधान ग्राम पंचायतए सदस्य क्षेत्र पंचायतए सदस्य जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आरक्षण तैयार कर जन सामान्य के लिए दिनांक 13 जून को अनन्तिम प्रकाशन किया गया है। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायतों व समस्त विकास खण्डोंध्तहसीलोंए जिला पंचायत कार्यालयए जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटों पर चस्पा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे 14 एवं 15 जून को अपनी लिखित आपत्ति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयए जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। सदस्य जिला पंचायतए सदस्य क्षेत्र पंचायतए क्षेत्र पंचायत प्रमुखए प्रधान ग्राम पंचायतए सदस्य ग्राम पंचायत के पदों की आपत्तियों की सुनवाई 17 जून को कलक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे से की जायेगी। जिला सूचना अधिकारीए बागेश्वर।