समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित सरकारी समाचार की जांच के लिए 1933 में एक प्रचार विभाग की स्थापना की गई। जिसमें प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 को भी प्रश्स्त किया गया। गृह पुलिस विभाग के एक अनुभाग जो समाचार पत्र शाखा के नाम से जाना जाता था, को इसमें जोड़ दिए जाने के बाद इस विभाग का 1937 में ‘लोक सूचना विभाग’ के रूप में पुन: नामकरण किया गया ....
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