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पंजीकरण हेतु नियमावली
 
परिशिष्ट-4
संख्या-54/ सु0अ0/2003
प्रेषक,
               एन.एन. प्रसाद,
                      सचिव,
               उत्तरांचल शासन।
सेवा में,
               महानिदेशक,
               सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
               उत्तरांचल, देहरादून।
देहरादूनः दिनांक, 12, अगस्त, 2002
सूचना अनुभाग:
विषय: सांस्कृतिक दलों की पंजीकरण एवं संचालन नियमावली, 2002

महोदय,
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल के माध्यम से उत्तरांचल शासन की योजनाआं, नीतियों, निर्णयों तथा उपब्धियों की जानकारी प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में पहुंचाने में गीत एवं नाट्य योजना एक सशक्त एवं जीवन्त माध्यम है। अधिक उपयुक्त होगा कि इस सम्बन्ध में स्थायी नियमावली निर्धारित5 कर प्रचार एवं प्रसार कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जाये।

अतएव उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ‘‘सांस्कृतिक दलों की पंजीकरण एवं संचालन नियमावली-2002 (संलग्नक) जारी किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
एन.एन. प्रसाद
सचिव, सूचना

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
  • मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
  • समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
  • सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
  • प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त।
  • पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
  • समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सू.एव.लो.सं.वि., उत्तरांचल।
  • समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तरांचल।
  • सूचना अनुभाग।
  • एक प्रति गार्ड फाइल हेतु
  • उपनिदेशक, राजकीय, मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस नियमावली को राजकीय गजट  असाधारण के भाग-4, खंड-ख में दिनांक 12.08.2002 को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
    (हस्ताक्षर)
    एन.एन. प्रसाद
गीत एवं नाट्‌य ‘योजनार्न्तगत’ सांस्कृतिक दलों की पंजीकरण एवं संचालन नियमावली-2002 सांस्कृतिक दलों की पंजीकरण एवं संचालन नियमावली-2002
उद्देश्य :- शासन की नीतियों, निर्णयों, उपलब्धियों तथा कार्यकलापों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न विधाओं के सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण एवं संचालन।
कार्यक्षेत्रा :- सम्पूर्ण उत्तरांचल या आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के बाहर।
परिभाषा :- विषय और सन्दर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही है जो उनके सामने दिया जा रहा है-
‘‘राज्य’’ का अर्थ है उत्तरांचल राज्य।
‘‘सरकार’’ का अर्थ है उत्तरांचल सरकार।
‘‘सचिव’’ का अर्थ है सचिव सूचना, उत्तरांचल शासन।
‘‘महानिदेशक’’ का अर्थ है महानिदेशक सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तरांचल।
‘‘अधिशासी निदेशक’’ का अर्थ है अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क निदेशालय, उत्तरांचल।
‘‘विभाग’’का अर्थ है सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल के अधीन पंजीकृत सांस्कृतिक दल।
पंजीकरण प्रकिया, नियम, शते एवं संचालन
पंजीकरण प्रकिया :-
01 प्रत्येक तीन वर्ष के बाद उत्तरांचल के प्रमुख समाचार पत्रों में सांस्कृतिक दलों के चयन हेतु विज्ञापन दिया जायेगा।
02 पंजीकरण हेतु दलों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-1 में आवेदन करना होगा। दलों के चयन / साक्षात्कार हेतु विषय आवदेन पत्र के साथ ही लिये जायेंगे। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
आवदेन पत्र भरे जाने हेतु विभिन्न सांस्कृतिक दलों के आकर की दृष्टि से निर्धारित सदस्य संख्या की तालिका
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