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उत्तरांचल प्रेस-प्रतिनिधि मान्यता नियमावली-2001
संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ
  1. यह नियमावली उत्तरांचल प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियमावली 2001 के नाम से जानी जायेगी।
  2. यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
परिभाषाऐं :- विषय और सन्दर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही है जो उनके सामने दिया जा रहा है
  1. ‘‘सरकार’’ का अर्थ है उत्तरांचल सरकार।
  2. ‘‘निदेशक’’ का अर्थ है निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तरांचल।
  3. ‘‘पत्र-प्रतिनिधि का अर्थ है संवाददाता तथा फोटोग्राफर जो किसी समाचार पत्र, समाचार एजेन्सी, ब्राडकास्टिंग कम्पनी अथवा इलैक्ट्रानिक माध्यम व साइबर मीडिया का प्रतिनिधित्व करता हो।
  4. ‘‘राज्य प्रेस मान्यता समिति’’ जिसके लिए आगे समिति का प्रयोग किया गया है, का अर्थ है एक ऐसी समिति जिसका गठन सरकार ने राज्य में कार्य करने वाले पत्र प्रतिनिधियों को मान्यता देने के प्रश्न पर सलाह के लिए किया है।
  5. ‘‘सम्पादक का अर्थ है वह व्यक्ति जो प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनिम 1867 के अन्तर्गत घोषित संपादक हो।
  6. ‘‘समाचार पत्र का अर्थ है सावधिक पत्र जिसमें समाचार और उस पर टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं।
 
3. प्रेस मान्यता समिति - प्रेस मान्यता समिति का गठन शासन द्वारा किया जायेगा। समिति में कम से कम 5 सदस्य व अधिकतम 11 सदस्य होंगे तथा सामान्यतः समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। यदि शासन चाहे तो समिति कभी भी भंग की जा सकती है।

4. समिति के अध्यक्ष एवं संयोजक- समिति अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करेगी। निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि समिति के पदेन संयोजक होंगे।

5. समिति की बैठकें- आवश्यकता के अनुसार समिति की बैठकें होंगी, लेकिन बैठक तीन महीने में अवश्य बुलाई जायेगी।

6. बैठक का कोरम- बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होगा।

7. बैठक का नोटिस - समिति की सामान्य बैठक के लिए सामान्यतः 10 दिन की नोटिस दी जायेगी। आकस्मिक बैठक 48 घंटे के नोटिस देकर भी बुलाई जा सकती है।

8. समिति द्वारा मान्यता पर विचार - नोटिस के साथ समिति के सदस्यों में मान्यता चाहने वाले प्रतिनिधियों और सम्बन्धित संस्थाओं के नामों की सूची आवश्यक विवरण सहित वितरित की जायेगी। समिति उन आवेदन पत्रों पर भी विचार कर सकती है, जिनकी सूचना बैठक के पूर्व नहीं दी जा सकी।

9 मान्यता के लिए संस्तुति - समिति मान्यता के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर विचारोपरान्त अपनी संस्तुति निदेशक सूचना को अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।
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