16. मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों की सूची :- निदेशक के कार्यालय में मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की एक सूची रहेगी ।
17. मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों की सूची का पुनरीक्षक :- मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों की सूची का समिति समय - समय पर पुनरीक्षण करेंगी । पुनरीक्षण सामान्त छ: महीने में एक बार किया जायेगा ।
18. मान्यता का वापस लिया जाना , निम्नलिखित परिस्थितियों में मान्यता वापस ली जा सकती है क. यदि कोई मान्यता प्राप्त-प्रतिनिधि उपलब्ध सूचनाओं और सुविधाओं का उपयोग पत्रकारिता के अतिरिक्त विज्ञापन अथवा अन्य कार्यो के लिए करता है । ख. मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के गैर पत्रकारिता गतिविधियों में रत होने या अशोभनीय आचरण करने की दशा में मान्यता निलम्बित या वापस ली जा सकती हैं । ग. यदि मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि अपने अथवा अपने संगठन के बारे में झूठी सूचना देते पाया जाता है और यदि उसे अपने बचाव का उचित अवसर देने के बाद समिति को यह संतोष हो जाता है कि आरोप सही है तो मान्यता निलम्बित या वापस ली जा सकती है । i. उपरोक्त आधार पर मान्यता समाप्त करने से पूर्व संबंधित पत्र-प्रतिनिधि को कारण बताओं नोटिस दिया जायेगा और उससे प्राप्त उत्तर या एक निर्दिष्ट अवधि में उत्तर प्राप्त न होने पर मामले के अन्य उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम निर्णय लिया जायेगा । ii. पत्र प्रतिनिधि यदि समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहे तो आवश्यकतानुसार उसे इसका अवसर दिया जायेगा ।
19. मान्यता का पुनरीक्षण 1. पत्र प्रतिनिधियों को जिन परिस्थितियों में मान्यता दी गयी है उनमें यदि कोई भी परिवर्तन आ जाये जिनके आधार पर मान्यता पुनरीक्षण आवश्यक हो जाए तो सामान्य पुनरीक्षण के समय अथवा किसी भी समय संबंधित पत्र प्रतिनिधि की मान्यता के विषय में समिति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निश्चिय करेगी । 2. समिति को पुनरीक्षण के लिए संबंधित पत्र प्रतिनिधि / समाचार पत्र / समाचार समिति से कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। निर्धारित अवधि के भीतर सूचना न प्राप्त होने पर संबंधित पत्र- प्रतिनिधि की मान्यता समाप्त की जा सकती है । 20 मान्यता की समाप्ति 1. समाचार पत्र आदि छोड़ने पर मान्यता की समाप्ति यदि कोई मान्यता प्राप्त पत्र-प्रतिनिधि अथवा फोटोग्राफर संबंधित समाचार-पत्र, समाचार एजेन्सी, फोटो एजेन्सी, ब्रॉडकास्टिंग संस्थान अथवा टेलीविजन का प्रतिनिधित्व छोड़ता है तो पत्र प्रतिनिधि, संपादक अथवा एजेन्सी या ब्यूरो के मैनेजर द्वारा इसकी लिखित सूचना अविलम्ब अधिशासी निदेशक को दी जानी चाहिए । इस स्थिति में मान्यता स्वत: ही समाप्त मानी जायेगी । 2. किसी समाचार पत्र का प्रकाशन बन्द होने या संवाद समिति बन्द होने पर उसके प्रतिनिधि को शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वत: रद्द हो जायेगी। 21.मुख्यालय में लगातार अनुपस्थिति - यदि मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधि मुख्यालय से लगातार तीन महीने तक बाहर रहता है तो उसकी मान्यता अधिशासी निदेशक द्वारा अध्यक्ष की अनुशंसा से समाप्त की जा सकती है परन्तु वह कार्यवाही संबंधित समाचार - पत्र, समाचार एजेंसी के सम्पादक. मैनेजर जैसी स्थिति हो, से पूछकर ही की जायेगी | वह अवधि संबंधित संपादक और मैनेजर के लिखित अनुरोध पर तीन मास और बढ़ाई जा सकती है | 22. निर्णय के विरूद्ध प्रत्यावेदन समाचार पत्र एजेन्सी और पत्र प्रतिनिधि इन नियमों के अर्न्तगत लिए गये किसी भी निर्णय के विरूद्ध शासन को प्रत्यावेदन, संबंधित समाचार-पत्र, एजेन्सी अथवा पत्र प्रतिनिधि को निर्णय प्राप्त होने के दो मास के भीतर शासन के पास पहॅुंचा देना चाहिए संबंधित व्यक्ति या संगठन को स्पष्टीकरण का पूरा अवसर देने के पश्चात समिति के परामर्श से शासन जो निर्णय लेगा वह अन्तिम माना जायेगा । 23.समीक्षा एवं पुनर्विचार समीक्षा के लिए वितरण संख्या राजस्व आदि के बारे में सूचना मांगी जा सकती है तथा माध्यम प्रतिनिधि से प्रकाशित समाचारों अथवा चित्रों या संबंधित समाचार-माध्यम, संगठनों को ‘‘डोपसीट’’ उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है ।